11.1 पेंशन योजनाएं क्या हैं ?

     म.प्र. शासन द्धारा गरीब, विधवा, परित्यक्तता, वृद्ध एवं विकलांगजनों हेतु विभिन्न हितग्राहियों मूलक पेंशन योजनाओं का क्रियान्वन किया जा रहा हैं, पेंशन योजना अंतर्गत योजना के मापदंड अनुरूप प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलबध कराई जाती हैं ।

11.2कितनी प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित हैं ?

     वर्तमान में म.प्र.शासन द्धारा केन्द्र शासित 3 एंव राज्य शासन द्धारा संचालित 3 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं ।

11.3पेंशन प्राप्त करने के लिये कहां आवेदन करना होगा ?

     पेंशन प्राप्त करने हेतु अपने क्षेत्र जहां आप निवास करते हैं उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/ वार्ड कार्यालय / नगरीय निकायों, लोक सेवा केन्द्र के साथ-साथ समग्र पेंशन पोर्टल के माध्य्म से भी ऑनलाईन आवेदन दिया जा सकता है।

11.4कौन कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ?

     वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्तता, नि:शक्तजनों एवं केवल कन्या के अभिभावकों हेतु विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं । जिन्हे योजनाओं की पात्रतानुसार योजना का लाभ संबंधित निकायों द्धारा दिया जाता हैं ।

11.5आवेदन करने के कितने दिनों बाद योजना का लाभ प्राप्त होता हैं ?

     म.प्र. लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में योजना का लाभ दिया जाता हैं ।

22.1पेंशन राशि का भुगतान हितग्राही को कैसे किया जाता हैं ?

     पेंशन राशि का भुगतान समग्र पेंशन पोर्टल पर सत्यापित हितग्राही को जिला स्तर से ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा हैं ।

22.2पेंशन हितग्राहियों का सत्यापन कौन करता हैं ?

     पेंशन हितग्राहियो का भौतिक सत्यापन संबंधित निकायों द्धारा किया जाता हैं तत्पश्चात् जनपद पंचायत एंव नगरीय निकायों द्धारा बचत खाते की जानकारी सहित हितग्राहियों का सत्यापन पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रतानुसार किया जाता हैं ।

22.3क्या पोर्टल पात्रता अनुसार योजनाओं की पात्रता को दिखा सकता हैं?

     हॉ जानकारियों के आधार पर जैसे बीपीएल, विधवा, नि:शक्तता, आयु, लिंग, आयकरदाता की जानकारी के आधार पर योजनाओं की पात्रता को दिखाया जा सकता हैं ।

22.4क्याा बिना बचत खाते के भी हितग्राही को योजना अंतर्गत सत्या‍पित किया जा सकता हैं ?

    नहीं, समग्र पेंशन पेार्टल पर हितग्राही के सत्यातपन हेतु बचत खाते की जानकारी अनिवार्य हैं

22.5क्याा बचत खाते की जानकारी को पोर्टल पर अपडेट किया जा सकता हैं ?

     हॉ, संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों द्धारा बचत खाते की जानकारी को अपडेट किया जा सकता हैं ।

33.1क्या हितग्राही को एक योजना से अन्य योजना में Switch किया जा सकता हैं ?

    हॉ,योजना की पात्रतानुसार एक योजना से अन्य योजना में Switch किया जा सकता हैं

33.2. किसी हितग्राही कि मृत्यु उपरांत उसे पोर्टल से किस तरह हटाया जा सकता है ?

     ग्राम पंचायत की अनुशंसा के उपरांत हितग्राही को सर्वप्रथम पोर्टल पर उपलब्ध Death Re-port Module में जाकर हितग्राही को मृतक घोषित करना होगा तत्पश्चात् पोर्टल स्वात: ही हितग्राही की पेंशन को रोक देगा।

33.3क्या किसी अपात्र हितग्राही को पोर्टल से हटाया जा सकता हैं ?

    हॉ, किंतु हितग्राही को हटाने से पूर्व हितग्राही को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाये तथा लिखित आदेश होने के उपरांत ही समग्र पोर्टल से हितग्राही को हटाया जा सकता हैं ।

33.4क्या एक माह में एक पेंशन योजना हेतु एक से अधिक Proposal बनायें जा सकते हैं ?

    नहीं, एक माह में किसी पेंशन योजना हेतु एक बार ही Proposal बनायें जा सकते हैं।

33.5यदि कोई हितग्राही Proposal बनाने के उपरांत सत्याापित किया जाता हैं तो उस हितग्राही को किस तरह से Proposal में जोड सकते हैं ?

     प्रपोजल प्रत्येक माह की 5 तारीख से पूर्व बनाये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं अत: किसी हितग्राही को माह समाप्त होने के पूर्व पोर्टल पर सत्यापित कर पेंशन स्वीतकृत की जा सकती हैं।

44.1. जो हितग्राही पोर्टल पर सत्यापित नहीं हैं क्या उन्हे भी पेंशन का लाभ दिया जा सकता हैं ?

     नहीं पेंशन योजनाओं का लाभ देने हेतु समस्त पेंशन हितग्राहियों की सत्यापित जानकारी पोर्टल पर होना आवश्यक ।

44.2. हितग्राहियों को पेंशन राशि का भुगतान किस तरह किया जायेगा ?

     जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्धारा हितग्राही को सत्यापित करने के उपरांत प्रपोजल तैयार कर जिला कार्यालय (आहरण एंव संवितरण अधिकारी) को Forward किया जायेगा तत्पश्चात् आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्धारा प्राप्त) प्रपोजल के आधार पर हितग्राहियों की सूची को ट्रेजरी सिस्टम में अपलोड किया जाता हैं ट्रेजरी सिस्टम के माध्येम से हितग्राही को ई-पेमेंट किया जाता हैं ।

44.3क्या- पेंशन हितग्राहियों को कैश (Cash) पेंशन राशि का भुगतान किया जाता हैं ?

     नहीं म.प्र. में किसी भी पेंशन हितग्राही को कैश (Cash) पेंशन राशि का भुगातन नहीं किया जाता हैं केवल बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही हितग्राही को पेंशन राशि का भुगतान प्रतिमाह किया जाता हैं ।

44.4. जिन हितग्राहियों के बचत खाते सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक में खुले हैं ओर जो कोर बैंकिंग से नहीं जुडे हैं उनमें किस तरह पेंशन राशि का भुगतान किया जायेगा ?

     जिला कार्यालय आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्धारा प्राप्त‍ प्रपोजल के आधार पर ट्रेजरी सिस्टम से सहकारी बैंक (को-आपरेटिव बैंक) एवं ग्रामीण बैंक के कमर्सियल/राष्ट्रीयकृत बैंक स्थित खाते में हस्तांतरित होगी। सहकारी बैंक (को-आपरेटिव बैंक) एवं ग्रामीण बैंक द्धारा उक्त राशि को संबंधित पेंशन हितग्राहियों के बचत खाते में हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

44.5जिन हितग्राहियों के बचत खाते पोस्टत ऑफिस में खुले हैं उन हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान कैसे किया जायेगा ?

     जिला कार्यालय आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्धारा प्राप्त प्रपोजल के आधार पर ट्रेजरी सिस्ट म से जिले के हेड पोस्टस ऑफिस के कमर्सियल/राष्ट्रीयकृत बैंक स्थित खाते में हस्तांतरित होगी। हेड पोस्ट ऑफिस द्धारा संचय सॉफ्टवेयर का उपयोग कर उक्त राशि को संबंधित पेंशन हितग्राहियों के बचत खाते में हस्तांरतरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

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