अर्हताएं
मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष की हो।
आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के
अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और
पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आटिज्म,
सेरेब्रल पॉलसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999 के तहत निःशक्तता
होना चाहिए। 80 प्रतिशत गंभीर निःशक्तता होने पर