03/06/2023 14:35:31 || मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित 12 पेंशन योजनाओं का एक पटल से सरलीकृत तथा पारदर्शी रूप से पेंशन पोर्टल के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन Scheme Home

छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना

योजना कब प्रांरभ की गई
18 जून 2009

पात्रता के मापदंड
छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त व्यक्ति।

अर्हताएं
मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र।
समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो व स्‍पर्श पोर्टल पर सत्‍यापित हों

सहायता
₹ 600 प्रतिमाह
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय या संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें
40 प्रतिशत से या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र जिसमें मानसिक रूप से विकलांग होने का प्रमाण दिया गया हों। आयु प्रमाण पत्र।
9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
ग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय – सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
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