19/04/2024 11:36:49 || मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित 12 पेंशन योजनाओं का एक पटल से सरलीकृत तथा पारदर्शी रूप से पेंशन पोर्टल के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन Scheme Home

मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई
वर्ष 2018

पात्रता के मापदंड
महिला अविवाहिता हों व आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हों

अर्हताएं
अविवाहिता मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
न्‍यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो
आयकरदाता न हो
शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम , उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
शासकीय / अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो
अविवाहिता महिला परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो
समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

सहायता
 रूपये 600/-
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
स्वयं की तीन फोटो
आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की छायाप्रति
9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय – सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
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