अर्हताएं
अविवाहिता मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो
आयकरदाता न हो
शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी
से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम , उपक्रम, संस्था के
अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
शासकीय / अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी
न हो
अविवाहिता महिला परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही
हो
समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।