राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना


गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जो मुख्य कमाऊ सदस्य हो की प्राकृतिक / अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीडित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना पात्रता


1 मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।
2 मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो।
3 मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना लाभ


राशि रु. 20,000/- की आर्थिक सहायता (केन्द्रांश मद से) एकमुश्त प्रदान की जाती हैा

परिचय

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NFBS) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है । योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

उदेद्श

English - The scheme is being execute for the family members who are unable to make their livelihood after the death of primary breadwinner of the family.

Hindi - गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना संचालित की जा रही हैा

लाभ

English - Eligible applicants are entitled to a lump sum grant of Rs. 20,000/


Hindi - राशि रु. 20,000/- की आर्थिक सहायता (केन्द्रांश मद से) एकमुश्त प्रदान की जाती है


प्रक्रिया

English - Applicant have to submit the application form along with all the necessary documents to the office of 1.Gram Panchayat/Janpad Panchyat for rural Area 2.Nagar Nigam/Nagar Panchayat/Nagar Parishad for urban area

Hindi - निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन उनके मूल निवास के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में निम्न अभिलेखों के साथ जमा करायें :-


1.  आयु प्रमाण पत्र
2.  मृत्यु प्रमाण पत्र
3.  बी.पी.एल. कार्ड
4. दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले मे पुलिस मे दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट।

पात्रता के मापदण्ड

1.  मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किंतु 60 वर्ष कम होना अनिवार्य है।


2. मृतक परिवार का मुख्य कमाउ सदस्य रहा हो | 3. मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का सदस्य हों



OTHER PORTALS