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मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिला (कल्याणी) को प्रतिमाह पेंशन सहायता प्रदान की जाती है।
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठजन को प्रतिमाह पेंशन सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना अंतर्गत ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनकी केवल कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं हैं को प्रतिमाह पेंशन सहायता प्रदान की जाती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन सहायता प्रदान की जाती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो को प्रतिमाह पेंशन सहायता प्रदान की जाती है।
छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना अंतर्गत 6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता बौद्विक दिव्यांग, बहु-दिव्यांगता, सेरब्रल पाल्सी एवं ऑटिज्म है को प्रतिमाह पेंशन सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना अंतर्गत 50 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिला को प्रतिमाह पेंशन सहायता प्रदान की जाती है।
60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्व अथवा वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासी
18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की BPL परित्यक्तता महिला
6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो